सोलन-दिनांक 12.02.2026

सड़क सुरक्षा जागरूकता विषय पर कार्यशाला आयोजित

अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है और बहुमूल्य जीवन बचाएं जा सकते हैं। राहुल जैन आज यहां ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित वाहन चालकों व अन्यों को संबोधित कर रहे थे।
राहुल जैन ने कहा कि सड़क सुरक्षा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन करना, जिम्मेदारी से ड्राइविंग करना और दुर्घटनाओं की रोकथाम की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि यदि सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें और आपात परिस्थितियों में सही जानकारी रखें, तो अनेक बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 112 या ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निःशुल्क नंबर 1077 पर जानकारी दे सकता है।
राहुल जैन ने कहा कि सोलन में शीघ्र ही वाहन चालाकों के लिए निःशुल्क दृष्टि जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।
पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) सोलन अशोक चौहान ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 पर 55 सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोलन के पुराना उपायुक्त कार्यालय में ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
उन्होंने सभी वाहनों चालकों को वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन चालक सुरक्षा के दृष्टिगत भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित का हेलमेट ही प्रयोग करें।
सड़क सुरक्षा सेल शिमला की डॉ. निधि ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से लाईफ सेविंग स्कीम, हिट एंड रन तथा राह वीर अर्वाड योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
कार्यशाला में सुरक्षित ड्राइविंग तकनीक, सड़क चिन्ह, पैदल यात्री सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग और मदिरा पीकर गाड़ी न चलाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन कविता ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेन्द्र राजपूत, खण्ड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा सहित वाहनों चालक व अन्य उपस्थित थे।

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50 लाख टर्नओवर वाले भी ले सकते हैं चौगान की नीलामी में भाग

सुजानपुर 12 फरवरी। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर-2026 के लिए होने वाली चौगान की नीलामी में 50 लाख रुपये के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायी भी भाग ले सकते हैं।
एसडीएम सुजानपुर एवं होली मेला अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया कि चौगान की नीलामी के संबंध में 10 फरवरी को आमंत्रित टेंडर में नीलामी की पात्रता की शर्तों में टाइपिंग की गलती से न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर की राशि 5 करोड़ रुपये प्रकाशित हो गई थी।
विकास शुक्ला ने बताया कि इस राशि को 5 करोड़ के बजाय 50 लाख रुपये पढ़ा जाए। उन्होंने बताया कि टेंडर के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। उन्होंने पात्र फर्मों एवं व्यवसायियों से नीलामी में भाग लेने की अपील की है।

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मशीन ऑपरेटर, हेल्प तथा फिटर के भरे जाएंगे 90 पद
16 से 18 फरवरी तक होंगे साक्षात्कार
धर्मशाला, 12 फरवरी: जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने सूचित किया है कि मेराकुई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, फिटर के केवल पुरुष उम्मीदवारों के के 90 पद भरे जाने हैं। इन पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता दसवी, बारहवीं, आई.टी.आई एवं डिप्लोमा रखी गई है, आयु 18 से 35 वर्ष तक रखी गई है। चयनित आवेदक को कम्पनी द्वारा 12750 से 24750 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के लिए अभ्यार्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साइज़ फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अपना बायोडाटा की काॅपी व अनुभव प्रमाणपत्र यदि हो तो साथ लेकर 16 फरवरी को क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मशाला में, 17 फरवरी को उप रोज़गार कार्यालय कांगड़ा में तथा 18 फरवरी 2026 को क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, नगरोटा बगवां में सुबह 10ः30 बजे पहुंचकर उक्त कम्पनी के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाईट पर साक्षात्कार का ब्योरा अपलोड कर दिया गया है। सभी इच्छुक आवेदक साक्षात्कार में भाग लेने से पहले https://eemis.hp.nic.in पर अपनी ई-मेल आईडी या मोबाइल नम्बर से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल 98052-56994 पर संपर्क कर सकते हैं।
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उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित
धर्मशाला, 12 फरवरी: जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला कांगड़ा में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव छौंट के वार्ड नं. 05, ग्राम पंचायत सुरानी, विकास खंड सुरानी, ग्राम पंचायत पनापर के वार्ड नं. 04, विकास खंड सुलह तथा ग्राम पंचायत ढुगियारी के वार्ड नं. 03, विकास खंड रैत, जिला कांगड़ा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 18 फरवरी 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों सहित केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आॅफलाइन, हस्तचालित अथवा कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्र, वित्तीय प्रबंधन संबंधी दस्तावेज, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं एवं उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र यदि हों), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी प्रमाण पत्र यदि लागू हो और वार्ड निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित एवं स्पष्ट प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नंबर 01892-222877 पर सभी कार्यदिवसों में संपर्क किया जा सकता है।
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धर्मशाला में राज्य महिला आयोग की विशेष अदालत का दूसरे दिन भी हुआ आयोजन
11 मामलों की सुनवाई, 4 निपटाए, 3 पुलिस को भेजे, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने पर जोर

धर्मशाला, 12 फरवरी। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा वीरवार को दूसरे दिन भी मण्डलीय आयुक्त कार्यालय धर्मशाला में जिला स्तर पर विशेष अदालत का आयोजन किया गया।
महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी, सदस्य सरोज शर्मा, रीना पुंडीर तथा रीना दरोच ने पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर महिला उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई।
अध्यक्षा विद्या नेगी ने बताया कि आज कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 4 मामलों को लंबित रखा गया, 4 मामलों का निपटारा किया गया तथा 3 मामलों को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजा गया है।
विशेष अदालत में आयोग की अध्यक्षा एवं सदस्यों द्वारा पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयोग द्वारा यह विशेष पहल महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
राज्य महिला आयोग द्वारा इस प्रकार की विशेष अदालतों के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
इस अवसर पर हिमाचल महिला आयोग कार्यालय शिमला से सदस्या सचिव बुशरा अंसारी, लॉ ऑफिसर यशपाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर, महिला थाना धर्मशाला से सब-इंस्पेक्टर रजनी, हेड कांस्टेबल आशा तथा महिला आयोग के निजी सचिव दिलीप सिंह और राधिका सूद उपस्थित रहे।
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गगरेट में सुनियोजित विकास और अवैध निर्माण रोकथाम पर जन-जागरूकता शिविर आयोजित
*नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम व विकास योजनाओं पर ग्रामीण किए जागरूक *


अम्ब, 12 फरवरी। नगर योजना कार्यालय अम्ब ने आज (बृहस्पतिवार) को नगर पंचायत गगरेट के सभागार में एक जन-जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता योजना अधिकारी परमेन्दर सिंह ने की। इस अवसर पर नगर योजना कार्यालय अम्ब से शिव कुमार, राजेश कुमार व दर्शन कुमार सहित नगर पंचायत गगरेट एवं अम्ब के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

इस दौरान परमिंदर सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 तथा अम्ब–गगरेट योजना क्षेत्र में लागू नियमों, विनियमों और विकास योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय जनता को इन नियमों के प्रति जागरूक करें, ताकि क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

योजना अधिकारी परमेन्दर सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भूमि खरीदकर निर्माण करना चाहता है, तो उसे नगर योजना कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16(सी) के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भूमि की बिक्री से पूर्व संबंधित प्लॉट का विभाग से स्वीकृत होना आवश्यक है। साथ ही, क्रेता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह केवल विभाग द्वारा स्वीकृत एवं उप-विभाजित प्लॉट ही खरीदे, जिससे उसे उचित आकार का प्लॉट, मार्ग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और नियोजित आवास निर्माण संभव हो।

रेरा अधिनियम के प्रावधानों से भी कराया अवगत

शिविर के दौरान योजना अधिकारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लॉट या 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण एवं विक्रय किए जाने की स्थिति में भू-संपदा अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, जिला के किसी भी क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर प्लॉट या अपार्टमेंट का निर्माण एवं विक्रय अथवा किसी भी प्रकार का विकासात्मक कार्य किए जाने पर उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र माना जाएगा, जहां विभागीय स्वीकृति और भू-संपदा अधिनियम के तहत पंजीकरण आवश्यक होगा।

परमेन्दर सिंह ने अवैध निर्माण से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं और भविष्य की कानूनी कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी दी तथा सभी से आग्रह किया कि बिना विभागीय स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, ताकि क्षेत्र का संतुलित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
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जिला ऊना में पशु मित्र भर्ती की शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल जारी
ऊना, 12 फरवरी। ऊना जिला के पशु चिकित्सा संस्थानों में मल्टी टास्क वर्कर (पशु मित्र) के 36 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह शारीरिक परीक्षाएं जिला के सभी उपमंडलों में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी पशुपालन विभाग ऊना के उप निदेशक वीरेंद्र सिंह पटियाल ने दी।
उप निदेशक ने बताया कि उपमंडल गगरेट के अंतर्गत पशु चिकित्सालय बढ़ेड़ा राजपूतां, सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी पांबड़ा, वेटनरी डिस्पेंसरी नंगल जरियालां तथा अंबोटा के लिए पशु मित्र भर्ती की शारीरिक परीक्षा 17 फरवरी को सुबह 9 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंबोटा के मैदान में आयोजित की जाएगी।

उपमंडल अंब के अंतर्गत पशु चिकित्सालय रिपोह मिसरां, सलोई तथा वेटनरी डिस्पेंसरी भरवाईं के लिए शारीरिक परीक्षा 18 फरवरी को सुबह 9 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंब के मैदान में होगी।

उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत उपविभागीय पशु चिकित्सालय बंगाणा, पशु चिकित्सालय लठियाणी, थानाकलां, रायपुर मैदान, चौकीमिनार, वेटनरी डिस्पेंसरी तलमेहड़ा, छपरोह कलां तथा वीसीपी मंदली के लिए शारीरिक परीक्षा 18 फरवरी को सुबह 10 बजे बंगाणा के चिली (डूमखर) गौशाला के समीप मैदान में आयोजित की जाएगी।

उपमंडल हरोली के अंतर्गत वीसीपी ललड़ी, पशु चिकित्सालय भदसाली, वीसीपी पंडोगा, पशु चिकित्सालय बीटन, वेटनरी डिस्पेंसरी ललड़ी, सलोह तथा छोटा दौलतपुर के लिए शारीरिक परीक्षा 18 फरवरी को सुबह 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोली के मैदान में होगी।

इसके अतिरिक्त उपमंडल ऊना के अंतर्गत मुर्राह ब्रीडिंग फार्म बरनोह, जोनल पशु चिकित्सालय बरनोह, जीपीएफ जलग्रां, पूल स्टोर ऊना, पशु चिकित्सालय बसदेहडा, मजारा तथा वेटनरी डिस्पेंसरी देहलां अपर के लिए शारीरिक परीक्षा 19 फरवरी को सुबह 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) ऊना के मैदान में आयोजित की जाएगी।

श्री पटियाल ने बताया कि शारीरिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को एक मिनट के भीतर 25 किलोग्राम वजन को 100 मीटर तक ले जाना अनिवार्य होगा। शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पशु मित्र भर्ती समिति ेद्वारा तैयार की जाएगी। प्रत्येक संस्थान के लिए मेरिट के आधार पर 5 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व काउंसलिंग के दौरान मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी।
उन्होंने सभी आवेदकों से आग्रह किया कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक परीक्षा में समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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नगर निगम ऊना के पुराने 11 वार्डों में स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 कार्य प्रगति पर
ऊना, 12 फरवरी। नगर निगम ऊना के अंतर्गत आने वाले पुराने 11 वार्डों में स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के तहत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस अभियान का उद्देश्य नगर क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। यह जानकारी नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने दी।

स्वयं सहायता समूह कर रहे घर-घर जाकर सर्वेक्षण
मनोज कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत नगर निगम से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं घर-घर जाकर न केवल स्वच्छता से संबंधित जानकारी एकत्रित कर रही हैं, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। सर्वेक्षण के दौरान स्वच्छता, कचरा पृथक्करण, डोर-टू-डोर कलेक्शन, स्वच्छता ऐप सहित अन्य संबंधित विषयों पर जानकारी ली जा रही है।
उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य नागरिकों को स्वच्छ आदतें अपनाने, सूखा व गीला कचरा घर पर ही अलग-अलग करने, स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने तथा नगर निगम की स्वच्छता सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

सर्वेक्षण में सहयोग करने कि की अपील

संयुक्त आयुक्त ने पुराने 11 वार्डों के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण के दौरान आने वाले अधिकृत स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सही एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 को सफल बनाया जा सके और ऊना शहर को स्वच्छता की दिशा में अग्रणी बनाया जा सके।

ऑनलाइन परिवार सूची के सत्यापन व अपडेशन कार्य भी शुरू
मनोज कुमार ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ-साथ एमसी ऊना के पुराने 11 वार्डों के स्थायी निवासियों की ऑनलाइन परिवार सूची के सत्यापन एवं अपडेशन का कार्य भी किया जा रहा है। यदि परिवार सूची में नाम, आयु, पारिवारिक संबंध, पता अथवा अन्य विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुधरवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परिवार सूची के सत्यापन एवं अपडेशन के लिए नागरिक आधार कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, 10वीं का प्रमाण-पत्र या जन्म प्रमाण-पत्र साथ लाकर नगर निगम कार्यालय ऊना में सत्यापन करवा सकते हैं।

संयुक्त आयुक्त ने सभी स्थानीय स्थायी निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी कार्य दिवसों में नगर निगम कार्यालय ऊना में उपस्थित होकर अपनी परिवार सूची का सत्यापन एवं अपडेशन अवश्य करवा लें। परिवार सूची का सत्यापन न करवाने की स्थिति में भविष्य में सरकारी योजनाओं, सुविधाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है।
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अनुसूचित जाति आयोग ने अंब में दो मामलों की प्रगति की समीक्षा की
गुमशुदा बच्ची प्रकरण में विशेष जांच दल गठन की सिफारिश


अंब (ऊना), 12 फरवरी. हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान की अध्यक्षता में गुरुवार को ऊना जिले के अंब में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के समक्ष लंबित अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित दो मामलों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
बैठक में नवंबर माह में दो वर्ष की एक बच्ची के लापता होने के मामले में पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि मामले की जांच विभिन्न आयामों से जारी है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कोई निर्णायक तथ्य सामने नहीं आया है।
आयोग अध्यक्ष ने मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संभावित पहलुओं पर समन्वित एवं व्यवस्थित ढंग से जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि तथ्यात्मक स्थिति शीघ्र स्पष्ट हो सके।
गुमशुदा बच्ची नैहरियां खालसा क्षेत्र के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित है। आयोग ने अभिभावकों से भेंट कर उनकी चिंताओं को सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि संबंधित विभाग मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। आयोग ने डीएसपी अंब एवं संबंधित जांच अधिकारी से भी मामले की प्रगति पर चर्चा की। बैठक में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की सिफारिश की गई, जो 10 दिनों के भीतर अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
दूसरा मामला एक शिकायत से संबंधित था, जिसमें बाहरी राज्य के एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से अभद्र व्यवहार एवं धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। आयोग ने संबंधित अधिकारी को मामले की निष्पक्ष एवं विधिसम्मत जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा एवं अधिवक्ता शालिनी उपस्थित रहे। बैठक में एसडीएम अंब पारस अग्रवाल, डीएसपी अंब अनिल पटियाल, एआरओ नरेंद्र शर्मा तथा जिला बाल संरक्षण इकाई से विधिक परिवीक्षा अधिकारी अरूण कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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*बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पर जागरूकता हेतु कार्यशाला आयोजित*
*मंडी, 12 फरवरी।* ज़िला बाल संरक्षण इकाई मण्डी द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया समझाने बारे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों और स्वयं सेवी संस्थानों के करीब 50 सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया।
कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण अधिकारी एन.आर. ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दतक ग्रहण अधिनियम-2022 को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी दंपति, एकल महिला या पुरुष बच्चा गोद ले सकता है। दतक ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होती है। इसके अलावा नजदीक लोक मित्र केंद्र, साइबर कैफे या ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस, जन्म प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने होते हैं।
उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों से यह भी आग्रह किया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरूतियों के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 तक "बाल विवाह मुक्त भारत" के लिए मंडी का भी योगदान हो सके।
इस अवसर पर सरंक्षण अधिकारी शैलजा अवस्थी ने प्रतिभागियों को दतक ग्रहण अधिनियम, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, योग्यता और सही मानदंडों बारे जानकारी दी। विधिक एवं प्रोबेशन अधिकारी रमा कुमारी ने बाल विवाह अधिनियम और दुष्परिणामों पर चर्चा की। बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा तृप्ता ठाकुर ने प्रतिभागियों को बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की शपथ दिलाई।
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‘हन्नु हटेला’ से सामाजिक कटाक्ष, ‘सफेद पाला’ का संदेश और ‘अर्धनारीश्वर’ की संवेदना
शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर संस्कृति सदन में हुई तीन नाट्य प्रस्तुतियां

मंडी, 12 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर संस्कृति सदन मंडी में तीन प्रभावशाली नाटकों का मंचन किया गया, जिन्होंने सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखते हुए दर्शकों को गहन चिंतन के लिए प्रेरित किया। समकालीन विषयों और संवेदनशील मुद्दों पर आधारित इन प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा।

आकार थिएटर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत नाटक ‘हन्नु हटेला से लड़की सेट क्यों नहीं होती?’ का निर्देशन दीप कुमार ने किया। नाटक में आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया गया। कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया कि प्रेम जैसे भावनात्मक विषयों को भी अमीरी-गरीबी की सीमाओं में बांध दिया गया है। नाटक का नायक अंत तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण किसी लड़की को ‘सेट’ नहीं कर पाता, जो सामाजिक सोच पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

नाटक में हन्नु हटेला की भूमिका में विवेक धीरज, डायरेक्टर की भूमिका में अनिल महंत, जे.सी. बाबा की भूमिका में दीप कुमार, प्रिया व सुधा की भूमिका में साधना, सलमा व मोना की भूमिका में प्रीति ठाकुर, मसूद भाई की भूमिका में वेद कुमार तथा अम्मा की भूमिका में जय चौधरी ने प्रभावशाली अभिनय किया। प्रकाश परिकल्पना कश्मीर सिंह तथा संगीत व रूप सज्जा रूपेश बाली द्वारा की गई।

इसी अवसर पर सोसाइटी ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट द्वारा प्रस्तुत नाटक ‘सफेद पाला’ ने परिवार और समाज की वर्तमान स्थिति को मार्मिक ढंग से मंचित किया। नाटक में बच्चों के प्रति प्रेम, देखभाल और सही-गलत का भेद समझाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, विशेषकर ड्रग्स जैसी समस्या, को गंभीर सामाजिक चुनौती के रूप में रेखांकित करते हुए सामूहिक जागरूकता का आह्वान किया गया। इस नाटक में मास्टर मस्त राम की भूमिका वेद कुमार तथा टीका राम की भूमिका अनिल कुमार शर्मा ने निभाई। प्रकाश व्यवस्था और मुख सज्जा रूपेश बाली द्वारा की गई।

वहीं जागृति कला मंच द्वारा प्रस्तुत ‘अर्धनारीश्वर’ नाट्य प्रस्तुति में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं और सामाजिक स्वीकृति के प्रश्न को संवेदनशीलता के साथ उठाया गया। प्रस्तुति ने समानता, सम्मान और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया।