*नाचन और धर्मपुर विधानसभाओं के दिव्यांग मतदाताओं ने घर से शत प्रतिशत मतदान किया- अपूर्व देवगन
*29 मई है घर से मतदान करने की अन्तिम तिथि
*जिला में अब तक 85 वर्ष से अधिक आयु के 7788 और 2760 दिव्यांग मतदाता घर से चुके हैं मतदान
मंडी, 28 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि 12 डी फार्म भरने वाले 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं के घर से वोट डालने की प्रक्रिया के अन्तर्गत नाचन और धर्मपुर विधानसभाओं के शत प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया हैं और बल्ह विधानसभा में सबसे अधिक 98.06 प्रतिशत 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं ने 27 मई तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है।
अपूर्व देवगन ने बताया है कि घर से मतदान करने की प्रक्रिया 29 मई तक जारी रहेगी। जिला में घर-घर मतदान प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए 124 पोलिंग टीमें तैनात की गई हैं। उनके द्वारा पूरी गोपनियता के साथ मतदान करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के 12 डी फार्म स्वीकार हुए हैं और निर्धारित तिथि को घर पर उपस्थित नहीं पाए गए थे। उन घरों में पात्र मतदाताओं से मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां पुनः दस्तक दे रही हैं। उन्होंने अभी तक मतदान न कर पाने वाले मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह मतदान की अन्तिम तिथि 29 मई बुधवार को घर पर ही मौजूद रहें ताकि पोलिंग टीमें उनका मतदान करवा जा सके।
उन्होंने बताया कि 27 मई तक मंडी जिला में 98.57 प्रतिशत दिव्यांग मतदाता और 96.85 प्रतिशत 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में यह आंकड़ा 97.91 प्रतिशत और 96.91 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि जिला में 85 वर्ष से अधिक आयु के 9232 बुजुर्ग मतदाताओं में से 6303 मतदाताओं घर से मतदान का विकल्प चुना था और जबकि 10990 दिव्यांग मतदाताओं में से 2243 मतदाताओं घर से मतदान का विकल्प चुना था। आवश्यक सेवाओं मंे तैनात 12 डी भरने वाले 641 मतदाताओं में से भी 390 मतदाता 27 मई तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।

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30 मई से पहली जून तथा 4 जून को ड्राई डे घोषित
मंडी, 28 मई: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मंडी में मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 30 मई सायं 6 बजे से पहली जून सायं 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि मंडी जिले में पहली जून को होने वाले लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी।
इसके अलावा मतगणना के
दिन 4 जून को मतगणना पूर्ण होने तक भी जिला में ‘ड्राई डे’ रहेगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने धारा 144 के तहत किए आदेश जारी
मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

मंडी, 28 मई। जिला दंडाधिकारी, मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानकारी दी कि मंडी जिले में मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाईन में लगे और काूनन एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर 100 मीटर की दूरी तक 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित तथा चलने पर प्रतिबंध रहेगा ।
उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अग्नि शस्त्र, घातक हथियार, बैनर, स्टीक लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने बताया कि इसके अलावा डोर-टू-डोर प्रचार के अलावा इस अवधि में चुनाव प्रचार पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 30 मई को सायं 6 बजे से पहली जून को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।

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पहली जून को विशेष पेड अवकाश घोषित
मंडी, 28 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मंडी अपूर्व देवगन ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मंडी जिला में पहली जून, 2024 को विशेष पेड अवकाश घोषित किया है।

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चुनाव प्रचार अवधि 30 मई शाम 6.00 बजे हो जाएगी समाप्त
प्रचार में लगे गैर मतदाताओं को छोड़ना होगा संसदीय क्षेत्र

मंडी, 28 मई। जिला मजिस्टेªट अपूर्व देवगन ने आदेश जारी करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे संसदीय क्षेत्र मंडी के गैर मतदाताओं को उनकी उपस्थिति 30 मई शाम छह बजे से लेकर एक जून, 2024 शाम छह बजे तक या मतदान समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दी है। यह आदेश उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जारी किए हैं। आदेशों में 30 मई, 2024 को शाम 6 बजे के बाद मतदान समाप्ति तक लाउडस्पीकर के उपयोग, रैली और जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि चुनाव डयूटी में तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर सेल्यूलर फोन, वायरलेस फोन या कोई भी उपकरण जो ध्वनि को बढ़ा सकता है, ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी भी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा।