कार रैली निकालकर मतदान का दिया संदेश

*एसडीएम ने धर्मशाला में दिखाई हरी झंडी

धर्मशाला, 28 मई।’ स्वीप कार्यक्रम के तहत आम जनता को मतदान का महत्व बताने और एक जून को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए धर्मशाला से चामुंडा तक कार रैली निकाली गई। एसडीएम संजीव कुमार भोट ने धर्मशाला में डीसी कार्यालय परिसर में कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि इससे पहले मतदाता जागरूकता के लिए साईक्लोथाॅन का भी आयोजन किया जा चुका है।
इस अवसर पर एसडीएम संजीव भोट ने कहा कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है तथा धर्मशाला विस उपचुनाव में मत प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नए वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए महाविद्यालय स्तर पर भी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी नगारिकों को मतदान अवश्य करना चाहिए, लोकतंत्र में मतदान ही आम जनमानस की ताकत है इस ताकत का सही इस्तेमाल कर हम अपने देश तथा समाज का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 01 जून को मतदान वाले दिन अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। एसडीएम संजीव भोट ने कहा कि मतदान की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं तथा पोलिंग बूथ पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि मतदाता को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो।
इस अवसर पर तहसीलदार गिरिराज सहित विभिन्न एसडीएम कार्यालय, स्कूल के प्राध्यापकों तथा निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया।

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मतदान के अंतिम 48 घंटों में प्रिंट मीडिया में विज्ञापन का प्रमाणीकरण जरूरी
एमसीएमसी द्वारा 24 घंटे की जा रही है निगरानी
निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना करें राजनीतिक दल तथा प्रत्याशी
धर्मशाला, 28 मई। उपायुक्त एवं मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रिंट मीडिया में राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
एमसीएमसी द्वारा 24 घंटे लोकसभा चुनावों तथा विस उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व प्रमाणीकरण के राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण करने अथवा प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज की निगरानी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने से पहले इसका पूर्व प्रमाणीकरण करवाना जरूरी है। पूर्व प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तर पर शिमला में तथा जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति बनाई गई है।
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा बल्क एसएमएस इत्यादि के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। वहीं आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन संबंधी जानकारी, ऑडियो-वीडियो फाइल व स्क्रिप्ट की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी भेज कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय दूरभाष नंबर 01892-222319 पर संपर्क करके किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक या सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन अभी तक दो ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है।