आवश्यक वस्तुओं की बिक्री दरें निर्धारित,
डीसी ने जारी की अधिसूचना
ऊना, 30 नवम्बर - जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम अधिनियम के तहत जिला दण्डाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए ज़िला ऊना में आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम बिक्री दरें तय की हैं। अधिसूचना के अनुसार अब ज़िला ऊना में बकरी व भेडा मांस की अधिकतम बिक्री 500 रूपये प्रतिकिलो, सूअर मीट 250 रूपये, चिकन ब्रायलर 220, जीवित चिकन 150 तथा ड्रैसड चिकन 210 रूपये प्रतिकिलो के भाव बेचा जा सकेगा। जबकि मछली का मूल्य मत्स्य विभाग द्वारा तय दर के अनुसार ही रहेगा। इसके अलावा दूध 60 रूपये लीटर, पनीर 320 रूपये किलो तथा दही के लिए 70 रूपये किलोग्राम की नई दर निर्धारित की गई है।
वैज फुल डाइट 80 रूपये में
अधिसूचना के अनुसार होटल ढाबा पर मिलने वाले चावल, चपाती, दाल, सब्जी व कड़ी के साथ फुल डाइट की दर 80 रूपये तथा हॉफ 50 रूपये निर्धारित की गई है। चपाती तवा 7 रूपये व तंदूरी 8 रूपये में बिकेगा। स्पैशल सब्जी प्लेट की अधिकतम कीमत 70 रूपये, चावल प्लेट 50, रायता 50 रूपये, मीट प्लेट 5 पीस के साथ 130 रूपये, चिकन प्लेट 5 पीस के साथ 110 रूपये, चना भटूरा 2 भटूरा व चने 55 रूपये, चना प्लेट दो समोसे के साथ 50 रूपये में बेची जा सकेगी।
अधिसूचना में सभी दुकानदारों के लिए कैश मीमो जारी करना अनिवार्य किया गया है, जिसकी एक डुप्लीकेट प्रति निरीक्षण के लिए दुकानदार के पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा दुकानदार को हस्ताक्षरित बिक्री वस्तुओं की अपग्रेड रेट लिस्ट दुकान के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शित करनी होगी। यह अधिसूचना टूरिज्म विभाग से पंजीकृत होटल व रेस्तरां के लिए मान्य नहीं है।
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ज़िला ऊना में खुलेंगी 7 अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें: डीएफसी
ऊना, 30 नवम्बर - जिला ऊना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 7 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जा रही है। यह जानकारी देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक, राजीव शर्मा ने बताया कि ऊना विकास खण्ड की ग्राम पंचायत लमलैहड़ी वार्ड 1, मलूकपुर वार्ड 2, अरनियाला लोअर वार्ड 2 तथा अरनियाला अप्पर वार्ड 6 में दुकानें खोली जानी हैं। इसके अतिरिक्त हरोली विकास खण्ड की ग्राम पंचायत भैणी खड्ड वार्ड 1 व हरोली वार्ड 6 में खोली जा रही हैं। जबकि बंगाणा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत हटली केसरू में भी एक उचित मूल्य की दुकान खुलंेगी।
राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानें आबंटित करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार सार्वजनिक संस्थाएं या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता सूमह, सहकारी सभाएं व महिला मण्डल या महिला संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि एकल नारी, विधवा, शारीरिक रूप से अपंग जो दुकान का कार्य करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक व शिक्षित बेरोज़गार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोज़गार में नहीं हो, को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन ऑनलाइन वेवसाइट मउमतहपदहीपउंबींसण्ीचण्हवअण्पद पर 16 दिसम्बर तक करने होंगे। आवेदक 18 से 45 वर्ष की आयु का और कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता का विवरण सहित सम्बन्धित दस्तावेज़ रैंट डीड, नक्शा आदि अपलोड करना अनिवार्य होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले प्रमाण पत्र मूल दस्तावेज़ से स्कैन किये हुए व पढ़ने योग्य होने चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष संख्या 01975226016 पर कार्यदिवस के समय सम्पर्क कर सकते हैं।