भोटा और साथ लगते गांवों के लोगों को समझाया टीसीपी एक्ट

हमीरपुर 27 सितंबर। नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977, नियमों (2014) और इनसे संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आम लोगों के साथ सांझा करने के लिए नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर ने बुधवार को भोटा के रैन बसेरा में जन जागरण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में भोटा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत भोटा, ग्राम पंचायत टिक्कर डिडवीं, पटेड़ा, मोरसू सुल्तानी, अघार और ग्राम पंचायत सौर के जन प्रतिनिधियों एवं आम लोगों ने भाग लिया।
शिविर के दौरान सहायक नगर योजनाकार रोहित भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता सुशील पटियाल, प्रारूपकार रवि किशोर और अन्य अधिकारियों ने प्रतिभागियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977, नियमों (2014) के विभिन्न प्रावधानों और अन्य प्रक्रियाओं से अवगत करवाया। इस दौरान नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 16-सी और रेरा के प्रावधानों बारे विशेष रूप से विस्तृत जानकारी दी गई।
विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिए नियमों के तहत छूट के बारे में भी बताया और कहा कि जो व्यक्ति नगर पंचायत भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं, उसे नगर पंचायत भोटा से अनुमति लेना अनिवार्य है। जबकि, भोटा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में इसी तरह की गतिविधि के लिए नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, हमीरपुर से योजना अनुमति लेना अनिवार्य है।
अधिकारियों ने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिये विभाग ने आॅनलाइन योजना स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है। लोग घर बैठे ही विभाग की वैवसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही उन्हें विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पडें़गे।
शिविर में भोटा के नायब तहसीलदार, नगर पंचायत भोटा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद एवं सचिव, संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान और सचिव, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

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मोबाइल टावर के लिए किसी को न दें आॅनलाइन डाॅक्यूमेंट और पैसे’
चकमोह में दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए आयोजित किया गया जागरुकता कार्यक्रम
हमीरपुर 27 सितंबर। हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने बुधवार को बड़सर उपमंडल की राजकीय उच्च पाठशाला चकमोह में दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया।
इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष जोगेंद्र कंवर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज के इस डिजिटल युग में आॅनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषकर, बच्चों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अगर कोई समस्या आ रही हो तो तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए।
प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए परिषद के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह ने उपभोक्ताओं के हित में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि हमें किसी को भी अपने जरूरी दस्तावेज पिन या पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें टाॅवर लगाने के नाम पर हो रहे आॅनलाइन फ्राॅड से भी सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे किसी भी प्रकार की शिकायत को अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास अवश्य दर्ज करवाएं। अगर सर्विस प्रोवाइडर निर्धारित समय में शिकायत का निवारण नहीं करता है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है।
कार्यक्रम के दौरान परिषद के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त एचएएस अधिकारी कैलाश चंद गौर ने भी उपभोक्ता जागरुकता से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने कहा कि हमें बाट व माप के बारे में भी सजग एवं जागरुक रहना चाहिए।
इस अवसर पर स्थानीय पाठशाला के मुख्याध्यापक सुरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद का आभार व्यक्त किया तथा सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया वे कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें।
कार्यक्रम में बीएसएनएल के अधिकारियों के अलावा मोबाइल कंपनी भारती एयरटेल के वीरेंद्र चैहान, जियो के सीएसडी प्रमुख समीर पांडे और सुमीत सूद तथा अन्य मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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अब डीएसी नंबर बताने पर ही मिलेगा गैस सिलेंडर
सिलेंडर डिलीवरी से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा यह नंबर
हमीरपुर 27 सितंबर। रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब सिलेंडर डिलीवरी के लिए डीएसी यानि डिलीवरी आॅथेंटिकेटड कोड अनिवार्य किया जा रहा है। चार अंकों वाला यह कोड उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और डिलीवरी ब्वाॅय को यह नंबर बताने के बाद ही उपभोक्ता को सिलेंडर मिलेगा।
शहीद सुरजीत सिंह गैस एजेंसी हमीरपुर के प्रभारी संजीव ढडवाल ने बताया कि सिलेंडर की डिलीवरी के लिए यह नया वेरिफिकेशन स्टेप आने के बाद गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रुकेगी। उन्होंने बताया कि पहले जिन उपभोक्ताओं के घरों में गैस की खपत कम होती थी, उनके नाम से अन्य लोग सिलेंडर बुक करवा लेते थे और कई बार इनकी कालाबाजारी करते थे। संजीव ढडवाल ने बताया कि इंडियन आॅयल कारपोरेशन के निर्देशानुसार शहीद सुरजीत सिंह गैस एजेंसी हमीरपुर में भी अब नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं वे एजेंसी में आकर इन्हें बदलवा सकते हैं। संजीव ढडवाल ने एजेंसी के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सिलेंडर लेने से पहले डिलीवरी ब्वाॅय को डीएसी नंबर अवश्य बताएं।

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चैकी, कुठेहड़ा, अमरोह और अन्य गांवों में 29 को बंद रहेगी बिजली
हमीरपुर 27 सितंबर। विद्युत उपमंडल-1 हमीरपुर में 29 सितंबर को लाइनों की आवश्यक मरम्मत के चलते गांव सियूहणी, ककरू, चैकी, कुठेड़ा, नरेली, चलोखर, भड़मेली, मुठान रोपा, सवाल, देई का नौण, सूल, मझोग सुल्तानी, बरनाड, पसतल, बुगनोर, दरबेली, अमरोह और आस-पास के गांवों में बिजली की आपूर्ति सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बाधित रहेगी।
सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि 29 सितंबर को मौसम खराब होने की स्थिति में लाइनों की मरम्मत अगले दिन की जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
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30 तक बिल जमा करवाएं बड़सर के उपभोक्ता
बड़सर 27 सितंबर। विद्युत उपमंडल बड़सर के उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।
सहायक अभियंता विजय सिंह ने कहा कि उपमंडल के जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिजली बिल जमा नहीं करवाए हैं, वे इन्हें 30 सितंबर तक उपमंडल कार्यालय के कैश काउंटर पर या आॅनलाइन माध्यम से जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि इस तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन पूर्व सूचना के बगैर ही काट दिए जाएंगे।

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दवाईयों की दुकानों में अतिशीघ्र लगाएं सीसीटीवी कैमरे, डीसी ने जारी किए आदेश
एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर लाइसेंसधारकों पर होगी कड़ी कार्रवाई

हमीरपुर 27 सितंबर। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जिला में नशीले पदार्थों एवं दवाईयों के कारोबार एवं बिक्री पर कड़ी नजर रखने तथा बच्चों को नशे से बचाने के लिए दवा की दुकानों के लिए सीआरपीसी की धारा 133 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार जिला में शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स की दवाईयां बेचने वाली सभी दुकानों पर अतिशीघ्र सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार जिला हमीरपुर में इस समय दवाईयों की दुकानों के लाइसेंसधारकों की कुल संख्या 481 है, लेकिन इनमें से कई दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की संयुक्त कार्य योजना एवं आदेशों में शेड्यूल एच, एच-1 और एक्स की दवाईयां बेचने वाली दुकानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
इसलिए, जिला के सभी लाइसेंसधारक अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अतिशीघ्र स्थापित करें और इन्हें हर समय चालू हालत में रखें, ताकि एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।