वर्ल्ड कप: धर्मशाला में खिलाड़ियों और दर्शकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
सड़कों-स्ट्रीट लाइट्स को चकाचक करने, बेहतर पार्किंग बनाने के दिए निर्देश
जिला प्रशासन तथा एचपीसीए के बीच तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित
धर्मशाला, 18 सितंबर। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैचों के आयोजन से पहले धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों की सड़कें तथा लाइट व्यवस्था चकाचक होगी। पेयजल, पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए भी प्लान तैयार किया गया है। इस बाबत सोमवार को उपायुक्त डा निपुण जिंदल की अध्यक्षता में क्रिकेट स्टेडियम के सभागार में प्रशासन तथा एचपीसीए के पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने बताया कि वर्ल्ड कप के तहत इस बार अक्तूबर माह में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पांच एक दिवसीय मैच आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने मैच के आयोजन के संदर्भ में कानून, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, सड़कों की मुरम्मत, शहर की साफ-सफाई तथा अग्निशमन सेवाओं इत्यादि सहित अन्य संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
डॉ. निपुण जिंदल ने संबंधित विभागों को मैच के आयोजन से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को धर्मशाला के आस-पास के क्षेत्र में मुरम्मत योग्य सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने विद्युत विभाग एवं नगर निगम धर्मशाला के पदाधिकारियों को उक्त क्षेत्र में स्ट्रीट लाईटों का मुरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने नगर निगम धर्मशाला के अधिकारियों को मैच के आयोजन के दौरान धर्मशाला शहर और क्रिकेट मैदान के आस-पास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि मैच के आयोजन के दौरान वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों की नम्बरिंग करके दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए निकासी गेटों से पार्किंग स्थलों तक दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम में अग्नि संबंधी आपातकालीन प्रबंधों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक अग्निशमन सेवाएं सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को पार्किंग स्थल से क्रिकेट मैदान तक लाने के लिए शटल सेवा का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने एचपीसीए के अधिकारियों से आवश्कतानुसार छोटे वाहनों को शटल सेवा के लिए की तैनाती के निर्देश दिए।
बैठक में एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री, अतिरिक्त उपायुक्त गंधर्वा राठौढ़एसडीएम धर्मशाला धर्मेश कुमार, एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार, क्रिकेट स्टेडियम के जीएम (प्रशासन) सेवानिवृत कर्नल एचएस मिन्हास सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

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पुलिस थाने में जमा करवाएं किरायेदारों का ब्यौरा: जिलाधीश

कहा, पुलिस को सूचना न देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

धर्मशाला, 18 सितम्बर। जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब हर मकान मालिक को अपने किरायेदार का ब्यौरा स्थानीय पुलिस थाना में सात दिन के अंदर जमा करवाना होगा। जनहित में जारी जिला प्रशासन के इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस बाबत जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस की अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में बार-बार यह विषय सामने आ रहा है कि प्रवासी कामगारों और फेरी वालों का उचित पंजीकरण न होने के कारण पुलिस को उनसे संबंधित मामलों में छानबीन करने में समस्या आ रही है। बैठक में यह भी चिंता जाहिर की गई कि किराए पर रहने के लिए कमरे तथा दुकान, ढाबा, कैफे इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करने के लिए किराए पर अपनी संपत्ति दे रहे मकान मालिक पुलिस थाना में इन किराएदारों का उचित रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते जिला में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा कि इसके चलते अपराध से जुड़े मामलों में जांच करते समय पुलिस को भी मुशिकलें पेश आ रही हैं। अतः इन तमाम असामाजिक गतिविधियों को रोकने और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मकान मालिक, कारोबारी, ठेकेदार, झुग्गी बसाने के लिए अपनी भूमि देने वाले जमीन मालिकों को इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी संपत्ति मालिकों को अपना भवन या भूमि किराए पर देते हुए सात दिनों के भीतर अपने किराएदार और उसके द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों की सूचना संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवानी होगी। इसके अवाला घरों और दुकानों में हेल्पर के रूप में रखे जाने वाले प्रवासी व्यक्तियों का ब्यौरा भी पुलिस थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

जिलाधीश ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी संपत्ति मालिकों को इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।