सभी नि:शक्त व्यक्तियों तक पहुंचे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का लाभ
स्थानीय स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक में डीसी हेमराज बैरवा ने दिए निर्देश
हमीरपुर 03 जून। मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक शनिवार को उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिले में उक्त विकलांगताओं के शिकार व्यक्तियों के कल्याण, इनके लिए कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति और अन्य मुद्दों पर बैठक के दौरान व्यापक चर्चा की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि इस तरह की विकलांगताओं के शिकार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत कानूनी संरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु तक तो ऐसे बच्चों के माता-पिता ही स्वभाविक रूप से उनके कानूनी संरक्षक होते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इन नि:शक्त लोगों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं, ताकि इनके अधिकारों की रक्षा हो सके। उपायुक्त ने बताया कि जिला हमीरपुर में अभी तक ऐसे 173 दिव्यांगजनों को विधिक संरक्षता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जिला में मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी और बहु-विकलांगता के शिकार सभी दिव्यांगजनों तक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की योजनाओं लाभ पहुंचना चाहिए। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी फील्ड में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के विभिन्न प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा पात्र लोगों के रिश्तेदारों का मार्गदर्शन एवं हरसंभव मदद करें।
बैठक में कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राप्त 3 आवेदनों को स्थानीय स्तरीय समिति ने अनुमोदित कर दिया। जबकि, एक अन्य आवेदन की समीक्षा के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए।
इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी राकेश पुरी ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 और कानूनी संरक्षकों की नियुक्त के विभिन्न आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में डीआरडीए के परियोजना अधिकारी राजकुमार, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अजय अत्री, अन्य विभागों के अधिकारी तथा समिति के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।
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अग्निशमन एनओसी के लिए 9 को सुजानपुर, 15 को हमीरपुर में लगेगा खुला दरबार
हमीरपुर 03 जून। किसी संस्थान, स्कूल, होटल और अन्य बहुमंजिला भवनों तथा पेट्रोल पंपों इत्यादि के लिए अग्नि सुरक्षा से संंबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और इस प्रमाण पत्र के संंबंध में लोगों के मार्गदर्शन के लिए अग्निशमन विभाग जिला हमीरपुर के प्रत्येक उपमंडल के अग्निशमन केंद्र या चौकियों में खुले दरबार आयोजित करने जा रहा है।
गृह रक्षा दसवीं वाहिनी हमीरपुर के कमांडेंट सुशील कुमार ने बताया कि इसी कड़ी में 9 जून को सुजानपुर उपमंडल के लिए अग्निशमन चौकी सुजानपुर में और 15 जून को हमीरपुर उपमंडल के लिए अग्निशमन केंद्र हमीरपुर में खुला दरबार लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर किसी संस्थान, स्कूल, होटल, पेट्रोल पंप या अन्य बहुमंजिला भवनों के मालिकों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने में कोई समस्या आ रही है या उन्हें इससे संबंधित कोई जानकारी अथवा मार्गदर्शन चाहिए तो वे इन खुले दरबारों में अपना पक्ष रख सकते हैं। कमांडेंट ने संबंधित लोगों से इन खुले दरबारों का लाभ उठाने की अपील की है।
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पदम पुरस्कार-2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन 15 सितंबर तकहमीरपुर 03 जून। गणतंत्र दिवस-2024 पर घोषित होने वाले पदम पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन नामांकन एवं अनुमोदन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कला, साहित्य, खेल, शिक्षा, मेडिकल, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, नागरिक सेवाओं और उद्योग सहित अन्य किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों एवं सेवाओं के लिए हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं।उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि पदमश्री, पदम भूषण और पदम विभूषण पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन एक मई से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अवार्ड्स.जीओवी.इन awards.gov.in पर प्राप्त किए जा रहे हैं। ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन से संबंधित नियमों की जानकारी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अवार्ड्स.जीओवी.इन awards.gov.in पर या पदमाअवार्ड्स.जीओवी.इन padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है।
उपायुक्त ने जिला के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित पदम पुरस्कारों के नामांकन के लिए उपयुक्त लग रहा है तो वे उसका नाम सभी आवश्यक औपचारिकताओं के साथ अनुमोदित या प्रेषित करें।