मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक तौर पर प्रचार गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित: राहुल कुमार
उम्मीदवार मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं कर पाएंगे शिविर
आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई

बिलासपुर, 24 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जिला में 26, 28 और 30 मई को निर्धारित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत
सभी उम्मीदवारों, समर्थकों एवं आमजन से आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा प्रचार गतिविधियों का आयोजन नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्रों अथवा मतगणना स्थलों में बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पास के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
राहुल कुमार ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार का शिविर मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही शिविर में अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने, पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न अथवा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्थापित शिविर में खाद्य सामग्री वितरित करना तथा मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं के आवागमन के लिए वाहन अथवा अन्य परिवहन साधनों का उपयोग, मतदान केंद्रों के भीतर अथवा आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने, मतदान कर्मियों के कार्य में बाधा डालने अथवा मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने कहा कि आधिकारिक दूरभाष, मोबाइल, फैक्स अथवा अन्य संचार माध्यमों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के सभी उम्मीदवारों से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है ताकि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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पंचायतीराज संस्थाओं के तीन चरणों में चुनाव सम्पन्न करवाने को मतदान दल रवाना
जिला बिलासपुर की 182 ग्राम पंचायतों के 1140 वार्ड में तीन चरणों में सम्पन्न होंगे चुनाव
विकास खंड सदर से 127, झंडुता से 101, घुमारवीं से 147 तथा श्री नैना देवी जी से 53 मतदान दल हुए रवाना
बिलासपुर, 24 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि जिला बिलासपुर की 182 ग्राम पंचायतों के 1140 वार्ड में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न करवाने के लिए आज मतदान दलों को संबंधित विकास खंड मुख्यालयों से पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है। जिला बिलासपुर में तीन चरणों 26, 28 तथा 30 मई को मतदान करवाया जाना हैं। जिसमें 26 मई को पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों के कुल 428 वार्डों, 28 मई को दूसरे चरण में 62 ग्राम पंचायतों के कुल 386 वार्डों तथा 30 मई को तीसरे चरण में 58 ग्राम पंचायतों के कुल 326 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में कुल 62 ग्राम पंचायतों जिनमें झंडूता विकास खण्ड की 15 पंचायतों के 101 वार्ड, घुमारवीं विकास खण्ड की 21 ग्राम पंचायतों के 147 वार्ड, श्री नैना देवी जी विकास खण्ड की 09 ग्राम पंचायतों के 53 वार्ड तथा सदर विकास खण्ड की 17 ग्राम पंचायतों के 127 वार्ड शामिल है।
इसी तरह दूसरे चरण में जहां कुल 62 ग्राम पंचायतों जिनमें झंडूता विकास खण्ड की 15 पंचायतों के 95 वार्ड, घुमारवीं विकास खण्ड की 21 ग्राम पंचायतों के 133 वार्ड, श्री नैना देवी जी विकास खण्ड की 09 ग्राम पंचायतों के 53 वार्ड तथा सदर विकास खण्ड की 17 ग्राम पंचायतों के 105 वार्ड शामिल हैं, तो वहीं तीसरे चरण में कुल 58 ग्राम पंचायतों जिनमें झंडूता विकास खण्ड की 15 पंचायतों के 87 वार्ड, घुमारवीं विकास खण्ड की 21 ग्राम पंचायतों के 63 वार्ड, श्री नैना देवी जी विकास खण्ड की 07 ग्राम पंचायतों के 37 वार्ड तथा सदर विकास खण्ड की 15 ग्राम पंचायतों के 79 वार्ड शामिल है।
पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए विकास खंड सदर की 49 ग्राम पंचायतों के लिए 127 मतदान दलों, झंडूता विकास खंड की 45 ग्राम पंचायतों के लिए 101, घुमारवीं विकास खंड की 63 ग्राम पंचायतों के लिए 147 तथा श्री नैना देवी जी विकास खंड की 25 ग्राम पंचायतों के लिए 53 मतदान दलों को सरकारी बसों के माध्यम से रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खंड में 10 प्रतिशत स्टाफ को रिजर्व में रखा गया है।
इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी प्रत्येक मतदान दल के साथ भेजा गया है। जिसमें सामान्य मतदान केंद्र में एक, संवेदनशील मतदान केंद्र में दो तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्र में एक सुरक्षा कर्मी के साथ पुलिस विभाग का एक वरिष्ठ कर्मी को तैनात किया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदान प्रातः 7 बजे से अपराहन् 3 बजे तक करवाया जाएगा। ग्राम पंचायतों की मतगणना मतदान सम्पन्न होने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों में की जाएगी जबकि पंचायत समिति तथा जिला परिषद की मत पेटियों को संबंधित विकास खंड में स्थापित स्ट्रांग रूम लाया जाएगा तथा 31 मई को निर्धारित मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं से बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।

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विशेष शिविर के माध्यम से जिला भर में 41 बेटियों का हुआ एचपीवी टीकाकरण: उपायुक्त
31 मई को भी जिला के 30 स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित होगा विशेष एचपीवी टीकाकरण कैंप
बिलासपुर, 24 मई: उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान के अंतर्गत आज विशेष एचपीवी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला भर में 41 बेटियों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के अगले चरण के तहत 31 मई को भी जिला के भर के 30 चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में यह विशेष एचपीवी टीकाकरण कैंप आयोजित किया जाएगा, ताकि छूटी हुई पात्र बालिकाओं को भी टीकाकरण का लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण किया जा रहा है। जिला में कुल 2735 पात्र बालिकाओं में से 24 मई तक 1061 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है तथा जिले में कुल 39 प्रतिशत कवरेज हासिल की गई है।
राहुल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य खंडवार टीकाकरण के अनुसार मार्कंड क्षेत्र में 246, घुमारवीं में 311, झंडूता में 343 तथा श्री नैना देवी जी क्षेत्र में 161 बालिकाओं का टीकाकरण 29 मार्च से 24 मई 2026 तक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से छूटी हुई पात्र बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
उपायुक्त ने कहा कि भारत में सर्विकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। प्रतिवर्ष लगभग 1.2 से 1.3 लाख नए मामले सामने आते हैं तथा लगभग 75 से 80 हजार महिलाओं की मृत्यु इस बीमारी के कारण होती है। उन्होंने कहा कि एचपीवी वायरस इस कैंसर का प्रमुख कारण है तथा समय पर टीकाकरण से इससे प्रभावी सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एचपीवी टीकाकरण बेटियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों तथा समाज के सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा कि वह छूटी हुई पात्र बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें तथा टीके से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित तथा निःशुल्क है।
राहुल कुमार ने बताया कि टीकाकरण से संबंधित सभी विवरण यू-विन डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं। अभिभावक पोर्टल पर पंजीकरण कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अथवा सीधे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर भी टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण केंद्र पर बालिका का आयु प्रमाण पत्र साथ लाना आवश्यक है। यह टीकाकरण पूर्णतः स्वैच्छिक है, परंतु इसके लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक है।
उन्होंने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि वह 31 मई को आयोजित होने वाले विशेष एचपीवी टीकाकरण कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पात्र बेटियों का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं।